विकास खंड शिक्षा अधिकारी डीके निगम के द्वारा एक परिसर एक शाला अंतर्गत होने वाले नियमों के बारे में सविस्तार वर्णन करते हुए बताया कि एक परिसर एक शाला अन्तर्गत सम्मिलित समस्त शालाओं के लिये एक ही स्टॉफ उपस्थिति पंजी संधारित की जावेगी जिसमें सभी शिक्षकों/अन्य स्टॉफ सदस्यों के नाम पदीय वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे और एक परिसर में संचालित विभिन्न स्तर की शालाओं की एकीकृत समय सारणी तैयार की जाये जिसमें उच्चतम स्तर की कक्षा से प्रारम्भ करते हुए निम्नतम कक्षा तक की एक ही समय सारणी होगी, जिसमें काल खण्डों का समय निर्धारण लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार होगी परन्तु कक्षा 1 से 5 तथा क्षा 6 से 8 तक के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा सुझाई गयी विषय अनुसार समय सारणी का अनुपालन किया जावेगा।
कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शाला हेतु सुझावात्मक समय सारणी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है विद्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार समय सारणी में परिवर्तन कर सकते है। एवं अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया एवं आवश्यक निर्देश देते हुए प्राचार्य को कहा गया कि एक परिसर एक शाला का क्रियान्वयन विधिवत तरीके संचालित हो। डीके निगम ने बताया कि विकासखंड के अंतर्गत कुल 94 स्कूलों को विलय किया गया है ।

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